घटना का विवरण व अपराध का खुलासा:- दिनांक 06.05.2026 को फरियादी ने थाना मो. बडोदिया आकर रिपोर्ट किया कि उसकी 16 साल की नाबालिग बालिका जो कि बीति शाम को अपनी मम्मी को खेत से बुलाने के लिये निकली थी जिसे कोई अज्ञात आरोपी बहला-फुसलाकर ले गया है जिस पर से थाना मो. बड़ोदिया पर धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था एवं विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए अपहृता को ग्राम धतरावदा जिला राजगढ़ से दिनांक 09:05 2026 को आरोपी लौकेन्द्र सिंह पिता बाबुसिंह राजपूत के कब्जे से उसके मौसा कमल सिंह के घर से सकुशल बरामद कर दस्तयाब कर आरोपी लौकेन्द्र को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया था।
अपहर्ता ने अपने कथनों में आरोपी लौकेन्द्र द्वारा उसे अपने रिश्तेदार मौसा कमल पिता शम्भु सिंह राजुपत निवासी ग्गाम धतरावदा जिला राजगढ़ के यहां रूकना बताया था एवं आरोपी लौकेन्द्र के रिश्तेदार मौसा कमल सिंह द्वारा घटना की जानकारी होने पर भी नाबालिग बालिका एवं आरोपी को अपने यहां रखा एवं पुलिस को सूचना नहीं दी एवं आरोपी लौकेन्द्र को आपराधिक कृत्य करने में सहयोग किया। आरोपी मौसा काफी समय से फरार था जिसे पुलिस टीम द्वारा दिनांक 30/05/2026 को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उनि अरविन्द सिंह तोमर, उनि. के एन. यादव, प्रआर. जितेन्द्र सितपरा, आर. शैलेन्द्र शर्मा, आर शैलेन्द्र गुर्जर, आर. सुरेश राठोर, आर अर्जुन सिंह बागड़ी की भूमिका रही।





