// प्रेस नोट //
जिला शाजापुर
दिनांक : 29 अक्टूबर 2026

महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

शाजापुर। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला शाजापुर द्वारा आरोपी महेश पिता सेवाराम, उम्र 36 वर्ष, को धारा 354 भादवि के अंतर्गत 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,000 के अर्थदण्ड तथा धारा 354-क(1) भादवि के अंतर्गत ₹1,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

जिला मीडिया सेल प्रभारी एवं जिला अभियोजन अधिकारी (अजाक), जिला शाजापुर श्री प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि फरियादी ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 09.02.2021 को सुबह लगभग 08:00 बजे वह पुल के पास स्थित हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। उस समय आसपास कोई नहीं था। तभी आरोपी महेश वहां आया और बुरी नीयत से उसका बायां हाथ पकड़कर उसे पुलिया की तरफ खींचकर ले जाने लगा। फरियादी ने घबराकर अपना हाथ छुड़ाया, तो आरोपी ने घटना किसी को बताने पर जान से खत्म करने की धमकी दी।

फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन पक्ष की पैरवी

प्रकरण में शासन की ओर से श्रीमती ममता पाराशर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला शाजापुर द्वारा पैरवी की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया।

जिला मीडिया सेल प्रभारी
प्रतीक श्रीवास्तव
जिला अभियोजन अधिकारी (अजाक), शाजापुर

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