// प्रेस नोट //
जिला शाजापुर
दिनांक : 29 सितम्बर 2026

सोशल मीडिया पर रायफल के साथ फोटो वायरल करने वाले व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

थाना शुजालपुर सिटी, जिला शाजापुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर शस्त्र लाइसेंसधारी रफीक खां पिता सोराब खां, निवासी शुजालपुर सिटी के विरुद्ध शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।

रफीक खां को जारी शस्त्र लाइसेंस क्रमांक DM/SJR/103/2020 पर 315 बोर एक नाल बंदूक दर्ज है।

उक्त लाइसेंसधारी का एक फोटो रायफल के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिससे आम जनता में डर का माहौल उत्पन्न हो रहा था। साथ ही, उक्त लाइसेंसधारी द्वारा रायफल अन्य व्यक्तियों को फोटो खिंचवाने तथा सार्वजनिक स्थानों पर रायफल प्रदर्शन करने हेतु दिए जाने की बात भी थाना शुजालपुर सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित की गई थी।

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, जिला शाजापुर द्वारा दिनांक 17.09.2026 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर प्रकरण जिला दण्डाधिकारी, शाजापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में लाइसेंसधारी द्वारा शस्त्र का दुरुपयोग किए जाने की संभावना तथा लोक शांति एवं लोकव्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी, शाजापुर द्वारा दिनांक 28.09.2026 को आदेश जारी कर शस्त्र लाइसेंस क्रमांक DM/SJR/103/2020 निरस्त कर दिया गया है।

इस प्रकार सोशल मीडिया पर शस्त्र के प्रदर्शन एवं शस्त्र के दुरुपयोग संबंधी कृत्य को गंभीरता से लेते हुए संबंधित व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस अब निरस्त किया जा चुका है।

पुलिस द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि शस्त्रों का सार्वजनिक प्रदर्शन न करें तथा सोशल मीडिया पर भी शस्त्रों के प्रदर्शन संबंधी फोटो/वीडियो प्रसारित करने से बचें।

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