// प्रेस नोट //
कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला शाजापुर (म.प्र.)
दिनांक: 22.10.2026
कैल्शियम कार्बाइड और अवैध पटाखों पर प्रतिबंध: शाजापुर जिले में धारा 163 लागू
शाजापुर:
जिला दण्डाधिकारी डॉ. परीक्षित संंजयराव झाड़े द्वारा आम नागरिकों की जान-माल, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शाजापुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
यह आदेश 22.10.2026 से 21.12.2026 तक प्रभावी रहेगा।
प्रमुख प्रतिबंध एवं निर्देश:
* कैल्शियम कार्बाइड के जोखिम: कैल्शियम कार्बाइड एक अत्यधिक संवेदनशील, ज्वलनशील एवं विस्फोटक रसायन है। इसका अनाधिकृत भंडारण, परिवहन तथा दुरुपयोग जनसुरक्षा के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है।
* अवैध पटाखों/कार्बाइड गन पर पूर्ण रोक: जिले में किसी भी व्यक्ति, संस्था, व्यापारी अथवा पटाखा निर्माता/विक्रेता द्वारा अत्यधिक ध्वनि एवं धमाका उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखों (कार्बाइड गन), कैल्शियम कार्बाइड, विस्फोटक पदार्थ या लोहे/धातु व PVC पाइपों में भरकर बनाए जाने वाले आतिशबाजी पटाखों का निर्माण, आयात, भंडारण, विक्रय, प्रदर्शन व वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
* अनाधिकृत बिक्री पर प्रतिबंध:* कोई भी व्यापारी, फर्म या लाइसेंसधारी व्यक्ति कैल्शियम कार्बाइड को सीधे अनाधिकृत व्यक्तियों या खुले बाजार में आम उपभोक्ताओं को नहीं बेचेगा। यह सामग्री केवल विधिवत अनुमति/लाइसेंसशुदा परिसर में ही रखी और उपयोग की जाएगी।
* लाइसेंस निरस्तीकरण व कानूनी कार्रवाई:* यदि किसी प्रतिष्ठान या गोदाम में तय लाइसेंस क्षमता से अधिक भंडारण पाया जाता है या अनाधिकृत विक्रय व दुरुपयोग प्रमाणित होता है, तो पेट्रोलियम अधिनियम 1934 एवं संबंधित नियमों के तहत लाइसेंस तत्काल निलंबित/निरस्त कर सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रभाव क्षेत्र: यह आदेश जिला शाजापुर की संपूर्ण राजस्व सीमा में निवास करने वाले सभी निवासियों और आने-जाने वाले समस्त व्यक्तियों पर समान रूप से लागू रहेगा।






