// प्रेस नोट //
शाजापुर पुलिस
दिनांक : 08.08.2026

 

गांजे की खेती एवं चरस के लड्डू बनाने वाले आरोपी को 15 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1,50,000/- का अर्थदण्ड

दिनांक 10.03.2023 को थाना शुजालपुर सिटी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम टिटवास स्थित खेत से आरोपी अर्जुन मीणा पिता मांगीलाल मीणा, निवासी ग्राम टिटवास, थाना शुजालपुर सिटी, जिला शाजापुर (म.प्र.) को मादक पदार्थ गांजे के 20 पौधों एवं चरस के 20 लड्डुओं, कुल वजन 7 किलो 400 ग्राम, के साथ पकड़ा गया था।

उक्त प्रकरण में माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश (NDPS), शाजापुर द्वारा दिनांक 06.08.2026 को आरोपी को दोषी पाते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1,50,000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

घटना का विवरण

दिनांक 10.03.2023 को थाना शुजालपुर सिटी पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम टिटवास निवासी अर्जुन मीणा द्वारा अपने घर के पास स्थित खेत में फसल के साथ गांजे के पौधे लगाए गए हैं तथा घर में मादक पदार्थ चरस छिपाकर रखा गया है।

मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक विजय खत्री द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए पंच साक्षियों एवं पुलिस बल के साथ ग्राम टिटवास स्थित आरोपी के खेत पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। मौके पर आरोपी अर्जुन मीणा मिला। पुलिस टीम द्वारा आरोपी की मौजूदगी में खेत की तलाशी लेने पर फसल के बीच गांजे के एक से तीन फीट ऊंचाई के 20 पौधे पाए गए।

इसके पश्चात आरोपी को साथ लेकर उसके खेत पर बने मकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कमरे में पलंग के नीचे प्लास्टिक की थैली में छिपाकर रखे चरस के 20 लड्डू, जिनका कुल वजन 7 किलो 400 ग्राम था, बरामद किए गए।

पुलिस द्वारा गांजे के पौधों एवं चरस को विधिवत जप्त कर आरोपी अर्जुन मीणा को गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

न्यायालयीन कार्यवाही

आरोपी के विरुद्ध थाना शुजालपुर सिटी में धारा 08/20, 21 NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पूर्ण होने के उपरांत चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रमाणों के आधार पर माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश (NDPS), शाजापुर द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए दिनांक 06.08.2026 को 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1,50,000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी को कठोर दण्ड दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।

मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रकरण का संचालन लोक अभियोजक एवं शासकीय अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह परमार द्वारा किया गया।

प्रकरण में प्रभावी अनुसंधान थाना शुजालपुर सिटी के निरीक्षक श्री सौरभ शर्मा द्वारा किया गया।

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