// प्रेस नोट //
जिला शाजापुर
दिनांक : 16 सितम्बर 2026
यातायात नियमों के उल्लंघन पर शाजापुर पुलिस चलाएगी विशेष अभियान
नशे में वाहन चलाने, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने एवं गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर होगी चालानी कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक जिला शाजापुर श्रीमती प्रियंका शुक्ला के निर्देशन में जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं प्रभावी बनाए रखने तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से दिनांक 16 सितम्बर 2026 से 30 सितम्बर 2026 तक विशेष यातायात अभियान चलाया जाएगा।
अभियान के दौरान जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी चालानी कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों में कार्रवाई की जाएगी—
1. नशे की हालत में वाहन चलाना — धारा 185 मोटरयान अधिनियम-2023।
2. नाबालिग द्वारा वाहन चलाया जाना — धारा 4/181 एवं 5/180 मोटरयान अधिनियम-2023।
3. गलत दिशा में वाहन चलाना — धारा 119/177 मोटरयान अधिनियम-2023।
पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने थाना क्षेत्र में दिनांक 16.09.2026 से 30.09.2026 तक विशेष अभियान चलाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं प्रभावी बनाए रखते हुए उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
शाजापुर पुलिस की आमजन से अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं, नाबालिगों को वाहन न चलाने दें तथा वाहन हमेशा निर्धारित दिशा में ही चलाएं। सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग करें।





